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नैशनल हेरल्ड केस: सोनिया-राहुल को SC ने दी पेशी से छूट

soniya rahulनई दिल्ली। नैशनल हेरल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। उन्हें पटियाला हाउस की अदालत में सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होने से छूट मिल गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के बारे में हाई कोर्ट की चुनिंदा टिप्पणियों को हटा दिया।

शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने के उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट जब भी जरूरी समझेंगे उन्हें व्यक्तिगत रुप से पेश होने के लिए तलब कर सकते हैं। जस्टिस जे एस केहर और जस्टिस सी नागप्पन की बेंच के सामने बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का प्रतिवाद किया।

पीठ ने कहा, ‘इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए हमारा मानना है कि निचली अदालत में उनकी उपस्थिति से सुविधा की बजाय और अधिक असुविधा ही होगी।’ कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत पेश से छूट होगी, लेकिन यह निचली अदालत किसी भी चरण में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है।’

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा के साथ ही प्रतिवादी स्वामी की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘जहां तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने की अपील को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करने का सवाल है तो हम इसमें हस्तक्षेप करना सही नहीं समझते।’
सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि सोनिया और राहुल द्वारा ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने की अपील की गई थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। स्वामी के मुातबिक, सोनिया और राहुल की ओर से हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई थी। इसे संज्ञान में लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने दौ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। स्वामी ने कहा कि अदालत में राहुल और सोनिया की पेशी होने पर सुरक्षा व्यवस्था सहित कई इंतजाम करने पड़ते थे। इसे मद्देनजर रखते हुए अदालत ने कहा कि जब तक जरूरत ना हो, तब तक के लिए दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जा रही है। स्वामी ने कहा कि अदालत के इस फैसले को राहुल और सोनिया के लिए राहत नहीं समझना चाहिए।

मालूम हो कि स्वामी ने राहुल-सोनिया सहित कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं पर नैशनल हेरल्ड अखबार और यंग इंडिया का इस्तेमाल कर हजारों करोड़ रुपये की जायदाद हथियाने का आरोप लगाते हुए अदालत में मामला दायर किया था। इस मामले में पहले भी राहुल व सोनिया गांधी ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जमानत ले चुके हैं।