नई दिल्ली। अब जिस किसी संस्था में कम से कम 10 कर्मचारी होंगे, वह ईपीएफ के दायरे में आ जाएगा। यानी, उस संस्था को अपने कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देनी होगी। अभी यह सीमा 20 कर्मचारियों की है। दरअसल, श्रम मंत्रालय अतिरिक्त 50 लाख कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना चाह रहा है। इसी सिलसिले में मंत्रालय कम से कम 10 या उससे ज्यादा संख्या में कर्मचारी वाली इकाइयों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए एक ऐग्जिक्युटिव ऑर्डर जारी करने जा रहा है।
अभी ईपीओफओ एवं विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करना जरूरी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘श्रम मंत्रालय एक कार्यकारी आदेश के जरिए (ईपीएफ के लिए) न्यूनतम कर्मचारी सीमा घटाकर 10 कर्मचारियों की करना चाहता है। इससे 50 लाख से अधिक अतिरिक्त कामगार ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।’
न्यूनतम सीमा घटाने के प्रस्ताव को श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 5 जुलाई, 2008 को हुई एक बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। सीबीडी की 183वीं बैठक में कानून के तहत प्रतिष्ठानों के कवरेज के लिए न्यूनतम सीमा सहकारी संस्थानों के मामले में 50 से घटाकर 20 करने और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में इसे 20 से घटाकर 10 करने को मंजूरी प्रदान की गई।