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अब घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे PF की 90 फीसदी रकम, EMI भी भर सकेंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 4 करोड़ से ज्यादा एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड मेंबर्स अब घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट से डाउन पेमेंट और ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सदस्य अब घर खरीदने के लिए 90 पर्सेंट तक की पीएफ राशि की निकासी भी कर सकते हैं।

इसके लिए EPFO ने नियम में संशोधन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईपीएफ स्कीम, 1952 के 68 BD में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया जिससे ईपीएफ अकांउट के जरिए अब घर खरीदा जा सकता है और ईएमआई का भुगतान किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिससे अब यह स्कीम संसोधित हो चुकी है।

नए नियमों के तहत कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी वे घर खरीदने या घर के बनाने या उसके लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे।

हालांकि पीएफ अकाउंट से निकासी की सुविधा सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जो जरूरी शर्तों को पूरा करते हों। इस नियम के तहत आवेदन करने वाले सदस्य के लिए पीएफ फंड में कम से कम 3 सालों तक योगदान देना जरूरी है।

यह सुविधा किसी सदस्य को उसके जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। इसके तहत सिर्फ वे सब्सक्राइबर ही आवेदन कर सकेंगे जिनके खाते में कम से कम 20 हजार रुपये हों। अगर पति-पत्नी दोनों ईपीएफ सदस्य हैं तो दोनों के खातों में मिलाकर कम से कम 20 हजार रुपये होने चाहिए।

गौरतलब है कि ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराये के मकान में काट देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं। फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता शामिल होता है।